
वैसे तो राजनीति पर किसी चीज का फर्क नही पड़ता। पर इन सबके बीच धर्म के नाम वोट मांगने वालों के लिए एक बड़ी खबर आयी है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि चुनाव में उम्मीदवार या पार्टी धर्म, जाति, समुदाय या भाषा के आधार पर वोट नहीं मांग सकते.
हिंदुत्व केस में सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में दोनों पक्षों की दलील सुन कहा कि चुनाव में धर्म का इस्तेमाल करना गैरकानूनी है। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला तब दिया है उत्तर प्रदेश, पंजाब सहित देश के कई राज्यों में इस साल चुनाव होने हैं।
7 जजों की बेंच ने यह फैसला किया है. 4-3 के बहुमत से यहा फैसला आया है. इसके बाद उम्मीदवार का जाति-धर्म के आधार पर वोट मांगना, किसी उम्मीदवार को वोट न देने की अपील करना गैरकानूनी होगा.
इसके साथ ही अदालत ने यह भी कहा है कि अगर कोई धार्मिक व्यक्ति किसी को भी धर्म के नाम पर वोट देने या नहीं देने के लिए कहता है यह भी कानून के दायरे से बाहर होगा.