प्रदेश में चुनाव की बेला नजदीक आते ही सबकी नजरें आचार संहिता पर टिक गई हैं।2017 का आगाज विधानसभा चुनाव साथ लेकर आ रहा है। खबरों मुताबिक 24 दिसंबर को आचार संहिता लगने की बात की जा रही है। पर सूत्रो की माने तो विधानसभा चुनाव के लिए 5 राज्यों में आचार संहिता 24 को नही ब्लकि 27 या 28 दिसबंर को लगायी जा सकती है।
जानकारों का मानना है कि पहले आचार संहिता 24 दिसंबर को लगाए जाने की बात हो रही थी पर अब 27 या 28 दिसंबर को आचार संहिता लगायी जा सकती है।
क्या नहीं कर सकते हैं
- आचार संहिता के तहत कोई दल या उसका प्रत्याशी कोई ऐसा काम नहीं कर सकते जो विभिन्न जातियों, धार्मिक और भाषाई समुदायों के बीच मतभेदों को बढ़ाये, घृणा और तनाव पैदा करे।
- आचार संहिता के नियम अनुसार राजनीतिक दलों की आलोचना उनकी नीतियों, कार्यक्रमों, उनकी पुरानी छवि और काम तक ही सीमित होनी चाहिए। व्यक्तिगत जीवन के किसी पहलू की आलोचना नहीं की जानी चाहिए।
- किसी भी सभा से पहले उसके स्थान और समय के बारे में स्थानीय पुलिस अधिकारियों को पूर्व सूचना देनी आवश्यक है, जिससे यातायात को नियंत्रित करने और शांति व्यवस्था बनाये रखने के लिए जरूरी इंतजाम किया जा सके।
- आचार संहिता के मुताबिक, जुलूस में ऐसी चीजों का प्रयोग नहीं होना चाहिए, जिनका दुरुपयोग उत्तेजना के क्षणों में हो सके।
क्या नहीं कर सकते हैं मुख्यमंत्री:
- आचार संहिता के अनुसार राज्य का मुख्यमंत्री कोई शासकीय दौरा नहीं कर सकते।
- किसी भी प्रकार की योजनाओं और परियोजनाओं की घोषणा नहीं कर सकते।
- किसी भी प्रकार के निर्माण, मुआवजे आदि की घोषणा नहीं कर सकते।
- सरकारी विमान और गाड़ियों का उपयोग पार्टी के प्रचार के लिए नहीं किया जा सकता है।