दीवाली में लोग खुशी-खुशी पटाखे जलाते हैं। पटाखों को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखा जाता है। कई जगहों पर गली और मोहल्ले में भी पटाखों की बिक्री की जाती है जबकि कई बार खुले स्थान पर पटाखों के स्टॉल लगाए जाते हैं। राजधानी देहरादून में इस बार खुले में पटाखे बिक्री होगी या नहीं इसके लेकर आदेश आ गया है।
देहरादून में खुले में नहीं होगी पटाखों की बिक्री
त्यौहारी सीजन नजदीक है करवा चौथ के साथ ही दीवाली का त्यौहार आ रहा है जिसे देखते हुए पुलिस-प्रशासन ने कमर कस ली है। आज दीवाली पर पटाखों की बिक्री और अन्य सुरक्षा व्यवस्थाओं के लेकर देहरादून जिलाधिकारी सविन बसंल ने अधिकारियों के साथ बैठक की। जिसमें फैसला लिया गया कि शहर में खुले में पटाखों की बिक्री नहीं होगी।
खुले में पटाखे बेचना रहेगा पूरी तरह प्रतिबंधित
जिलाधिकारी की अध्यक्षता में हुई बैठक में साफ किया गया है कि देहरादून जिले के सभी सार्वजनिक रास्तों, सड़कों, आंतरिक मार्ग और भीड़-भाड़ वाले क्षेत्रों में पटाखों की बिक्री नहीं होगी। ये सभी क्षेत्र पटाखों की बिक्री के लिए पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेंगे।
17 से 21 अक्टूबर तक ही होगी पटाखों की ब्रिकी
बैठक में फैसला लिया गया कि अगले साल से केवल चिन्हित खुले मैदान के लिए ही लाइसेंस जारी किए जाएंगे। इस पर व्यापारियों ने भी सहमति जताई है। बता दें कि इस साल पटाखा दुकान के लिए 850 रुपए शुल्क तय किया गया है। जबकि दीवाली के लिए 17 से 21 अक्टूबर तक ही पटाखों की ब्रिकी की अनुमति दी जाएगी।
पटाखा दुकान के लिए ये होंगे प्रतिबंधित क्षेत्र
पटाखे की दुकान के लिए कुछ क्षेत्र प्रतिबंधित किए गए हैं। जिनमें पलटन बाजार, कोतवाली से घंटाघर, धामावाला बाजार, हनुमान चौक-झंडा मोहल्ला, रामलीला बाजार- बैंड बाजार तक, कोतवाली से बाबूगंज, मोती बाजार- पलटन बाजार से पुरानी सब्जी मण्डी हनुमान चौक तक, आनंद चौक से लक्ष्मण चौक तक, डिस्पेंसरी रोड का पूरा क्षेत्र घंटाघर से चकराता रोड पर हनुमान मंदिर तक और सर्वे चौक से डीएवी कॉलेज देहरादून जाने वाली रोड करनपुर मुख्य बाजार पर पटाखे की दुकान के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र हैं।