CBI कोर्ट का बड़ा फैसला: हरिद्वार भाजपा विधायक आदेश चौहान को एक साल की सजा, पुलिस कस्टडी में मारपीट का मामला…….

हरिद्वार : हरिद्वार की रानीपुर विधानसभा सीट से भाजपा विधायक आदेश चौहान को CBI की विशेष अदालत ने एक साल की सजा सुनाई है। मामला पुलिस कस्टडी में मारपीट का है, जिसमें विधायक पर अपनी भतीजी के पति मनीष के साथ मारपीट करने का आरोप था। कोर्ट ने आदेश चौहान के साथ-साथ उनकी भतीजी दीपिका और चार अन्य आरोपियों को भी दोषी ठहराया है।

विशेष न्यायाधीश सीबीआई कोर्ट ने सबूतों के आधार पर फैसला सुनाते हुए कहा कि यह घटना कानून व्यवस्था को चुनौती देने वाली है। मामले में पुलिस के दो सिपाही, दिनेश और राजेंद्र, को भी दोषी पाया गया और उन्हें भी सजा सुनाई गई है। एक अन्य आरोपी सिपाही की पहले ही मृत्यु हो चुकी है।

यह मामला उस समय का है जब दहेज उत्पीड़न के एक मामले में विधायक के कहने पर पीड़ित मनीष को हिरासत में लेकर मारपीट की गई थी। इस प्रकरण की जांच हाईकोर्ट के आदेश पर CBI को सौंपी गई थी।

CBI कोर्ट का यह फैसला भाजपा विधायक के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है और राजनीतिक हलकों में इसको लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं।

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