नई दिल्ली – आयकर विभाग ने भारतीय निवासी व्यक्तियों के लिए संशोधित और विलंबित आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की समयसीमा 15 जनवरी, 2025 तक बढ़ा दी है। जिन व्यक्तियों ने पहले ही समयसीमा पर या उससे पहले आईटीआर दाखिल किया है, वे अब आवश्यकतानुसार संशोधित रिटर्न दाखिल कर सकते हैं।
वहीं, विलंबित ITR उन व्यक्तियों के लिए है जिन्होंने समयसीमा पर या उससे पहले कोई आईटीआर दाखिल नहीं किया था और अब वे अपना आईटीआर दाखिल करना चाहते हैं।
एकल व्यक्तियों के लिए आईटीआर दाखिल करने की मूल समयसीमा 31 जुलाई, 2024 थी, जिसे अब बढ़ा दिया गया है। इस निर्णय से लाखों करदाताओं को राहत मिलेगी, जिन्हें अब अधिक समय मिल जाएगा।
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