देहरादून – उत्तराखंड विधानसभा बुधवार को यूसीसी बिल पारित होने के बाद एक और बहुप्रतीक्षित बिल भी पास हो गया। चिह्नित उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों को सरकारी नौकरियों में 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण वाला विधेयक संशोधन के बाद सर्वसम्मति से पास हो गया।
बुधवार को संसदीय कार्यमंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने चिह्नित आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों को राजकीय सेवा में आरक्षण विधेयक 2023 संशोधन के साथ पारित करने का प्रस्ताव रखा। जिसे बिना किसी चर्चा के पास कर दिया गया। विपक्ष ने भी विधेयक पर अपनी सहमति दी, सदन मे विधेयक पास होने बाद सीएम धामी ने कहा कि राज्य आंदोलनकारियों के संघर्ष के परिणाम स्वरूप उत्तराखण्ड बना है। वे स्वयं खटीमा, मसूरी तथा मुजफ्फरनगर काण्ड के साक्षी रहे है। राज्य आंदोलनकारियों को 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण के लिये गठित विधान सभा की प्रवर समिति की रिपोर्ट के आधार पर विधान सभा द्वारा आंदोलनकारियों को सरकारी सेवाओं में 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण विधेयक को मंजूरी प्रदान करने को भी उन्होंने राज्य आंदोलनकारियों का सम्मान बताया है।