नैनीताल – नैनीताल हाई कोर्ट से बड़ी खबर।
अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर हाई कोर्ट नें सुनाया फैसला।
हत्याकांड की CBI जाँच वाली याचिका कों कोर्ट ने ठुकराया।
SIT जाँच पर हाईकोर्ट नें जताया अपना विश्वास।
अंकिता भंडारी हत्याकांड की जाँच CBI से कराने की मांग की याचिका ख़ारिज कर दी गई हैं।
याचिका पत्रकार आशुतोष नेगी ने लगाई थी।
26 नवम्बर को फैसले को लेकर रिजर्व कर दिया गया था।
आज हाई कोर्ट ने याचिका ख़ारिज कर दी।
साथ ही SIT की जाँच को सही बताया साथ ही ये भी कहा की इस मामले में CBI जाँच की जरुरत नहीं हैं।