2 महीने में एक्स चीफ मिनिस्टर को खाली करना होगा घर, SC का आदेश

kalyan-singh_1470037858सुप्रीम कोर्ट ने यूपी के 6 पूर्व सीएम को लखनऊ में दि‍या गया सरकारी घर खाली करने का आदेश दि‍या है। जस्‍टि‍स अनि‍ल आर दवे, एनवी रामन और आर बानुमती की बेंच ने सोमवार को कहा है कि‍ पूर्व सीएम को सरकारी आवास देने का कोई प्रावधान नहीं है। इसलि‍ए उन्‍हें 2 महीने के अंदर यह खाली कर देना चाहि‍ए। इनमें यूपी के पूर्व सीएम रहे एनडी ति‍वारी, कल्‍याण सिंह, रामनरेश यादव, मुलायम सिंह यादव, राजनाथ सिंह और मायावती शामि‍ल हैं। सपा सांसद रामगोपाल यादव ने कहा है कि‍ यूपी सरकार इसके खि‍लाफ रि‍व्‍यू पि‍टीशन फाइल करेगी।

एनजीओ लोक प्रहरी ने फाइल की थी पि‍टीशन
– यह पि‍टीशन एनजीओ लोक प्रहरी ने फाइल की थी।
– इसमें कुल 20 मेंबर हैं।
– इसमें रि‍टायर्ड आईएएस, आईपीएस, जज और टेक्‍नोक्रेट भी शामि‍ल हैं।
– इसके जनरल सेक्रेट्री सत्‍यनारायण शुक्‍ला हैं। वे एक रि‍टायर्ड सि‍वि‍ल सर्वेंट हैं।
– उनका लॉ बैकग्राउंड भी रहा है। इसलि‍ए इस केस की पैरवी उन्‍होंने स्‍वयं की।
– जब उनसे पूछा गया कि‍ कोर्ट ने यह फैसला देने में इतना लंबा समय क्‍यों लगाया, तो इस सवाल का वे कोई जवाब नहीं दे सके।
– पूर्व सीएम और अन्‍य अयोग्‍य लोगों को गवर्नमेंट बंगला अलॉट करने के खि‍लाफ यह पि‍टीशन दी गई थी।
– शुक्‍ला ने कहा कि‍ यह आदेश यूपी के साथ ही नॉर्दर्न स्‍टेट्स में भी लागू होना चाहि‍ए। वहां से भी ऐसी शि‍कायतें मि‍ल रही हैं।
क्‍या कर सकते हैं एक्‍स सीएम
– एक्‍सपर्ट्स का कहना है कि‍ सुरक्षा के नाम पर कई सीएम को जेड श्रेणी की सुरक्षा मि‍ली हुई है।
– इसके तहत उनके साथ 22 सि‍‍क्‍योरि‍टी पर्सन साथ रहते हैं।
– एक्‍स सीएम को मि‍ले सरकारी बंगलों में उनके सि‍क्‍योरि‍टी का इंतजाम बखूबी कि‍या जा सकता है।
– जबकि‍ नि‍जी भवन में जाने से उनकी सुरक्षा के इंतजाम को लेकर खतरा बना रहता है।
– ऐसे में उनकी सि‍क्‍योरि‍टी को खतरा बताकर पि‍टीशन दायर कि‍या जा सकता है।

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