हाई कोर्ट ने हरिद्वार जिला प्रशासन को जिले के धनपुरा गांव में लाउडस्पीकरों से हो रहे ध्वनि प्रदूषण को रोकने के दिए आदेश।

हरिद्वार – देश में इन दिनों मंदिर – मस्जिद और लाउडस्पीकर को लेकर बहस छिड़ी हुई है। जिसमें दोनों ही पक्षों की ओर से ईश्वर की इबादत में मंदिरों और मस्जिदों में लाउडस्पीकर बजाने या ना बजाने को लेकर तर्क दिए जा रहे हैं। ऐसे में उत्तराखंड हाई कोर्ट ने हरिद्वार जिले के धनपुरा गांव में तीन मस्जिद और दो मंदिरों के लाउडस्पीकरों से हो रहे ध्वनि प्रदूषण को रोकने का आदेश हरिद्वार जिला प्रशासन को दिए हैं।

हरिद्वार जिले के धनपुरा गांव में रहने वाले 72 साल के तालिब हसन और 34 साल के अमित कुमार यूं तो अलग-अलग समुदाय के हैं। लेकिन बुजुर्गों के स्वास्थ्य और बच्चों की शिक्षा को लेकर दोनों एक जैसी राय रखते हैं। तालिब हसन और अमित कुमार का कहना है कि उनके गांव में मस्जिद और मंदिरों के लाउडस्पीकर से पैदा होता ध्वनि प्रदूषण बुजुर्गों के स्वास्थ्य और बच्चों के पढ़ाई लिखाई के लिए ठीक नहीं है। लिहाजा दोनों ने उत्तराखंड हाई कोर्ट में इसके लिए जनहित याचिका भी दायर की थी।

हाईकोर्ट ने फैसला सुनाते हुए लिखा है कि किसी भी धार्मिक स्थल पर 5 डेसिबल से ज्यादा ध्वनि प्रदूषण नहीं होना चाहिए। अगर धार्मिक स्थलों में इससे ज्यादा ध्वनि प्रदूषण होता है तो उसे रोकना प्रशासन और सरकार की जिम्मेदारी होगी। उत्तराखंड हाई कोर्ट ने 8 अप्रैल को अपना फैसला सुनाया है। हरिद्वार के डीएम विनय शंकर पांडे जल्द से जल्द कोर्ट के आदेश का पालन कराने की बात कह रहे हैं।

देश में चल रही मंदिर मस्जिद और लाउडस्पीकर की बहस के बीच उत्तराखंड हाई कोर्ट का मंदिर और मस्जिद दोनों से लाउडस्पीकर हटाने या आवाज नियंत्रित कराने का फैसला काफी अहम माना जा रहा है।

अब देखने वाली बात होगी कि प्रशासन लोगों के विरोध के बिना धार्मिक स्थलों से ध्वनि प्रदूषण कम करवा पाता है या नहीं।

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