नैनीताल- हाईकोर्ट ने दून शहर को कूड़ा मुक्त करने के लिए प्रशासन व नगर निगम को 25 सितंबर तक की मोहलत दे दी है। जिलाधिकारी और नगर निगम की ओर से किए गए कार्यों की पूरी रिपोर्ट हाईकोर्ट के समक्ष रखी गई। जिला प्रशासन की ओर से दाखिल हलफनामे में बताया गया है कि शहर से कूड़ा हटाने के लिए 45 ट्रालियां, 48 डंपर पहले से चल रहे हैं और 21 अन्य ट्रालियां कूड़ा उठाने के लिए लगा दी गई हैं। वाहनों की मदद से रोजाना 250 मीट्रिक टन से ऊपर कूड़ा उठाया जा रहा। यह भी बताया कि कूड़ा निस्तारण का काम दिनरात चलाया जा रहा है। सार्वजनिक स्थान पर कूड़ा डालने पर चालान भी किया जा रहा है। आपको बता दें कि आठ सितंबर को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति राजीव शर्मा व न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की खंडपीठ ने दून शहर को 48 घंटे के भीतर स्वच्छ करने के आदेश दिए थे। जिलाधिकारी और नगर निगम को दिए आदेश में शैक्षणिक संस्थान, फुटपाथ, हॉस्पिटल और सार्वजनिक स्थानों से कूड़ा हटाने के निर्देश दिए गए थे। साथ ही कहा था कि अगर 48 घंटे में कूड़ा नहीं हटाया तो जिलाधिकारी व नगर आयुक्त के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद प्रशासन व नगर निगम शहर में सफाई अभियान चला रहे हैं। साठ वार्ड में साठ पर्यवेक्षकों की तैनाती की गई है। बता दें कि, दून निवासी जतिन सब्बरवाल ने जनहित याचिका दायर कर कहा था कि दून में पिछले कुछ दिनों से हर तरफ कूड़े इकट्ठे हो गए हैं। नगर निगम इनकी सफाई नहंी करा रहा है। कूड़े के ढेर से बीमारियां फैलने का खतरा पैदा हो गया है। जिसकी शिकायत नगर निगम, राज्य सरकार समेत प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से की गई, मगर कोई एक्शन नहीं लिया गया। इस पर हाईकोर्ट ने संज्ञान लेकर दून शहर को स्वच्छ करने का आदेश दिया था। नगर निगम ने 11 सितंबर को रिपोर्ट हाईकोर्ट में पेश की थी, इस पर हाईकोर्ट ने 48 घंटे में कूडा हटाने के निर्देश दिए थे। जिसके बाद शुक्रवार को सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने स्वच्छता संबंधी कार्य पर संतुष्टि जताकर अब 25 सितंबर तक की मोहलत दे दी।