– सलमान खान को इस मामले में हो सकती है छह साल की सजा
– अदालत ने सैफ अली खान, सोनाली, तब्बू, नीलम को किया बरी
– सलमान खान दोषी करार.
जोधपुर की अदालत ने काला हिरण के शिकार मामले में अभिनेता सलमान खान को दोषी करार दिया है. जबकि अदालत ने सैफ अली खान, सोनाली बेंद्रे, तब्बू, नीलिमा कोठारी को बरी कर दिया है. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट देव कुमार खत्री ने 1998 में हुई इस घटना के संबंध में 28 मार्च को मुकदमे की सुनवाई पूरी करते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया था. गौरतलब है कि फैसला सुनाये जाने के समय सभी आरोपी कलाकार सलमान खान, सैफ अली खान, तब्बू, सोनाली बेन्द्रे और नीलम अदालत में मौजूद रहेंगे.
बताते चलें कि यह मामला ‘हम साथ साथ है’ फिल्म की शूटिंग के दौरान दो अक्तूबर, 1998 का है. सलमान खान वन्यजीव संरक्षण कानून की धारा 51 और अन्य कलाकार वन्यजीव संरक्षण कानून की धारा 51 तथा भारतीय दंड संहिता की धारा 149 (गैरकानूनी जमावड़ा) के तहत आरोपों का सामना कर रहे हैं.
सरकारी वकील भवानी सिंह भाटी ने कहा कि शिकार के वक्त जब लोगों ने उन्हें देखा और उनका पीछा किया तो ये कलाकर मृत हिरणों को मौके पर छोड़कर भाग खड़े हुए. उन्होंने कहा कि उन लोगों के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं. इन आरोपों से इंकार करते हुए सलमान के वकील एच.एम. सारस्वत ने कहा कि अभियोजन पक्ष की कहानी में कई खामियां हैं. उन्होंने यह भी दलील दी कि अभियोजन यह साबित करने में भी विफल रहा है कि काले हिरण बंदूक की गोली से ही मारे गये थे और ऐसी स्थिति में इस तरह की जांच पर भरोसा नहीं किया जा सकता.