शिकायत रिसीव नहीं करने पर थानेदार नपेंगे, एडीजी लॉ एंड ऑडर ने जारी किया सर्कुलर


देहरादून। शिकायत रिसीव नहीं करने पर थानेदार नपेंगे, एडीजी लॉ एंड ऑडर ने सर्कुलर जारी किया है। इस सर्कुलर से जहां थानेदारों में हड़कंप है वहीं जनता को इससे अच्छी-खासी राहत मिलने वाली है। अब जनता को शिकायत देने के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। पुलिस उनकी शिकायत रिसीव करेगी उनको प्रमाण भी देगी। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अशोक कुमार ने इस मामले में जनता के लिए हर संभावनाओं के द्वार खोलना चाहते हैं, ताकि जनता को किसी प्रकार की असुविधा न हों। हालांकि पुलिस के उच्चाधिकारी भी मानते हैं कि थाने शिकायत रिसीव नहीं करते। इसीलिए अपर पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था ने अपने सर्कुलर में लिखा है पुलिस मुख्यालय उत्तराखंड पर जनता से यह शिकायत प्राप्त हो रही है की उनके शिकायती प्रार्थना-पत्रों को थाने पर रिसीव नहीं किया जाता है। इस पर श्री अशोक कुमार एडीजी लॉ एंड ऑडर द्वारा एक बड़ा कदम उठाया गया है। उन्होने प्रदेश के सभी जनपद प्रभारियों को सर्कुलर जारी कर आदेशित किया है कि थानों पर प्राप्त होने वाले शिकायती प्रार्थना-पत्रों को रिसीव न करने की कार्य प्रणाली को समाप्त किया जाये, भविष्य में जिस थाने से पीड़ित के शिकायती प्रार्थना-पत्र को रिसीव न करने की शिकायत प्राप्त होती है, तो उस थाना प्रभारी के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जाये। इसके लिए अपर पुलिस अधीक्षकों व क्षेत्राधिकारियों की भी जिम्मेदारी तय की जाये।
श्री अशोक कुमार ने कहा की पीड़ित को पुलिस की कार्यवाही से न्याय की उम्मीद रहती है। यदि थाने पर पीड़ित के शिकायती प्रार्थना पत्र को रिसीव कर लिया जाता है और सक्षम अधिकारी द्वारा पीड़ित के प्रार्थना-पत्र की जांच कर वैधानिक कार्यवाही कि जाती है, तब पीड़ित का पुलिस पर विश्वास बढ़ता है और पुलिस की इस त्वरित कार्यवाही से पुलिस की अच्छी छवि बनती है।

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