भारतीय नागरिकों के लिए पासपोर्ट की प्रक्रिया को और आसान करने के लिए सरकार ने संसद में बताया की आधार और पेन कार्ड को जन्म प्रमाण के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है । पासपोर्ट अधिनियम 1980 के दौरान 26 जनवरी 1989 के बाद जन्म लेने वालों को जन्म प्रमाण पत्र देना अनिवार्य था।पर अब स्कूल के सर्टिफिकेट, पेन कार्ड,
आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी और LIC बांड का प्रयोग जन्म प्रमाण के तौर पर किया जा सकता है। वहीं सरकारी कर्मचारी अपनी सर्विस रिकार्ड और पेंशन रिकार्ड दे सकते हैं। साथ ही किसी भी नोटरी / कार्यकारी मजिस्ट्रेट / प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट से अटेस्ट करवाने की जरूरत भी नहीं होगी । वहीं ऑनलाइन आवेदन करने वाले केवल एक ही व्यक्ति का ब्यौरा दे सकते हैं । जो कि माता या पिता, किसी का भी हो सकता है। 60 साल से अधिक और 8 साल से कम उम्र के लोगों को पासपोर्ट के लिए अप्लाई करने पर 10% का डिसकाउंट, साथ ही शादीशुदा लोगों को मैरिज सर्टिफिकेट न देने और तलाकशुदा लोगों को भी संबंधित जानकारी नहीं देने का प्रावधान और सारे नियम दिसंबर 2016 के बाद से लागू हैं।