Homeराष्ट्रीयये क्या....कैश में गहने खरीदे तो देना होगा टैक्स!

ये क्या….कैश में गहने खरीदे तो देना होगा टैक्स!

नोटबंदी के बाद बचत खाते से नकद निकासी पर सीमा बढ़ाकर 50 हजार कर दी गई है. वहीं मोदी सरकार कैश से गहने खरीदने पर टैक्स लगाते हुए जनता को एक और झटका देने की तैयारी कर रही है.

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने आठ फरवरी को दो फेज में नकद निकासी सीमा खत्म करने की बात कही थी. सोमवार यानी 20 फरवरी से बचत खाते से साप्ताहिक नकद निकासी की सीमा बढ़ाकर 50 हजार रुपए हो जाएगी.

यह सीमा फिलहाल 24 हजार रुपये है. करंट अकाउंट से यह पाबंदी एक फरवरी से ही खत्म कर दी गई थी.

कैश से खरीदे गहने तो देना होगा टैक्स

बचत खाते से नकद निकासी की सीमा बढ़ाकर जहां लोगों को राहत दी गई है, वहीं दो लाख रुपये से अधिक के आभूषणों की नकद खरीदी पर अब लोगों को टैक्स भरना पड़ेगा.

जानकारी के मुताबिक, मोदी सरकार वित्त विधेयक 2017 को पारित करने की तैयारी में है. ऐसा होने पर पांच लाख रुपये से अधिक के आभूषणों की नकद खरीद की सीमा समाप्त हो जाएगी.

विधेयक के पास होते ही गहने भी सामान्य वस्तुओं की श्रेणी में आ जाएंगे, जिसके बाद एक अप्रैल से दो लाख से ज्यादा के जेवर नकद खरीदने पर आपको एक प्रतिशत का टीसीएस (टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स) देना होगा.

जानें क्यों लगेगा टैक्स

दरअसल, 2017-18 के बजट में तीन लाख रुपये से अधिक के नकद सौदों पर पाबंदी लगा दी गई है. आभूषण खरीदी के लिए कोई विशेष प्रावधान नहीं है, इसलिए अब इसे सामान्य उत्पादों के साथ मिला दिया गया है.

आयकर कानून में दो लाख से अधिक की वस्तुओं और सेवाओं की खरीद पर एक प्रतिशत का टीसीएस लगाने का प्रावधान है. ऐसे में आभूषणों के सामान्य उत्पादों की श्रेणी में आ जाने पर अब उनकी खरीदी पर भी ये नियम लागू होगा.

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