Homeराज्यउत्तराखण्डमोटर व्हीकल एक्ट 2019: गुजरात के बाद उत्तराखंड की त्रिवेंद्र सरकार ने...

मोटर व्हीकल एक्ट 2019: गुजरात के बाद उत्तराखंड की त्रिवेंद्र सरकार ने दी नए यातायात जुर्माने में बड़ी राहत, अब देना होगा इतना जुर्माना……

देहरादून- गुजरात के बाद अब उत्तराखंड की त्रिवेंद्र सरकार ने केंद्र के मोटर व्हीकल ऐक्ट 1988 के उल्लंघन पर लागू जुर्माने की राशी में कटौती को मंजूरी दे दी है। सरकार ने मोटर व्हीकल एक्ट के कई नियमों में जुर्माना राशि में 50 से 75 फीसदी तक की छूट कर आम जनता को राहत देने का कार्य किया है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में बुधवार शाम कैबिनेट बैठक में 16 प्रस्तावों पर विचार-विमर्श के बाद 15 को हरी झंडी दे दी गई। सरकारी प्रवक्ता एवं कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने इस फैसलों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार ने राज्यों को व्हीकल ऐक्ट में संशोधन का अधिकार दिया था। राज्य सरकार ने कई धाराओं में उल्लंघन पर जुर्माना राशि कम कर दी है।

कैशिक ने बताया कि अब बिना लाइसेंस वाहन चलाने पर 2500 जुर्माना होगा, जबकि गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल और ब्लू-टूथ पर बात करते पकड़े जाने पर पहली बार 1000 और दूसरी बार 5000 रुपये का दंड भुगतना पड़ेगा। नाबालिग के वाहन चलाने पर 2500 रुपये जुर्माना किया जाएगा। बिना परमिट वाहर चलाते पकड़े जाने पर 5000 रुपये का जुर्माना वसूला जाएगा। वाहनों के पंजीयन में गलत तथ्य देने पर 5000 रुपये का दंड वसूला जाएगा। किसी व्यक्ति के पास यदि वाहन के प्रदूषण का सर्टिफिकेट नहीं है तो पहली बार में 1000 रुपये का जुर्माना भुगतना पड़ेगा। दूसरी बार इसी अपराध पर 5000 दंड वसूला जाएगा। कैशिक ने बताया कि चूंकि अभी प्रदूषण केंद्रों की कमी है, लिहाजा परिवहन विभाग के अफसरों को समय में रियायत देने को कहा है, ताकि सभी लोग वाहनों की प्रदूषण जांच करा सकें।नोटिफिकेशन के बाद ही यह फैसला लागू होगा।

अब देना होगा इतना जुर्माना
सीट बेल्ट न लगाने पर 1000 रुपये जुर्माना।
दुपहिया में तीन या ज्यादा सवारी बिठाने पर 1000 रुपये जुर्माना, तीन माह के लिए लाइसेंस निरस्त।
बाइक चालक और पीछे बैठे व्यक्ति के हेलमेट न पहनने पर 1000 रुपये जुर्माना, तीन माह के लिए लाइसेंस निरस्त किया जाएगा।
तेज आवाज वाला साइलेंसर लगाने पर 1000 रुपये जुर्माना।
क्षमता से अधिक यात्री ले जाने पर प्रति सवारी 200 रुपये का जुर्माना लगेगा।
बच्चों की सेफ्टी बेल्ट न लगाने पर 2000 रुपये का जुर्माना।
स्टंट बाइकिंग और रेसिंग पर पहली बार 5000 रुपये का जुर्माना, दूसरी बार दस हजार रुपये का जुर्माना लगेगा।
लाइसेंस निरस्त होने के बाद वाहन चलाने पर 5000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।
एम्बुलेंस सेवा और अग्निशमन को रास्ता न देने पर 5000 रुपये का जुर्माना लगेगा।
बिना आरसी वाहन चलाने पर 5000 रुपये का जुर्माना, दूसरी बार 10 हजार का जुर्माना।
प्रतिबंधित स्थान पर हार्न बजाने पर 1000 रुपये का जुर्माना, दूसरी बार 2000 रुपये जुर्माना।
ध्वनि प्रदूषण और वायु प्रदूषण मानकों का उल्लंघन करने पर पहली बार 2500 रुपये जुर्माना, दूसरी बार पांच हजार का जुर्माना।

 

 

Vision Desk 3
Vision Desk 3http://vision2020news.com/
उत्तराखंड ताज़ा समाचार - Vision 2020 News gives you the Latest News, Breaking News in Hindi.Uttarakhand News, Dehradun News, Latest News, daily news, headlines, sports, entertainment and business from Uttarakhand, India.
RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular