

देश का सर्वोच्च न्यायलय सुप्रीम कोर्ट ने तीन तलाक के मुद्दे पर बड़ा फैसले सुनाते हुए इसे असंवैधानिक करार दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है। मंगलवार को कोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार को छह महीने में संसद में कानून बनाए जाने को कहा है। मुख्य न्यायाधीश जेएस खेहर की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने तीन तलाक पर छह दिन तक लगातार सुनवाई करके हुए 18 मई को फैसला सुरक्षित रख लिया था।
गौरतलब है कि इस मामले की शुरुआत उत्तराखंड से हुई थी जब उत्तराखंड के काशीपुर की शायरा बानो ने पिछले साल सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर कर तीन तलाक और निकाह हलाला के चलन की संवैधानिकता को चुनौती दी थी।



