नई दिल्ली सरकार ने अब बैंकों में 500 और 1,000 रुपये के पुराने नोटों को जमा करने की सीमा तय कर दी है। नए आदेश के तहत अब आप 30 दिसंबर तक एक अकाउंट में 5,000 रुपये से ज्यादा मूल्य के पुराने नोट सिर्फ एक बार जमा कर पाएंगे।
बैंक खातों के जरिए काले धन को सफेद करने के सिलसिले पर रोक लगाने के लिए सरकार ने यह नया फैसला लिया है। वित्त मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने ईटी को बताया, ‘बड़े नोट बैंक खातों में बार-बार नहीं जमा कराए जा सकते हैं। लोग अब 5,000 रुपये तक जमा करा सकते हैं जिस पर कोई प्रतिबंध नहीं है।’ वहीं, रिजर्व बैंक की ओर से जारी गाइडलाइंस में कहा गया है कि 5,000 रुपये से ज्यादा जमा सिर्फ केवाइसी उपलब्ध खातों में ही हो पाएंगे। साथ ही दो अधिकारी आपसे पूछताछ भी करेंगे कि आपने अब तक पैसे जमा क्यों नहीं कराए। इस सवाल का संतोषजनक जवाब मिलने के बाद ही 5,000 रुपये से ज्यादा जमा हो पाएंगे। आरबीआई की गाइडलाइंस में कहा गया है कि 5,000 रुपये से ज्यादा की रकम एकमुश्त जमा होगी।
आरबीआई ने कहा कि जिस खाताधारी ने केवाइसी जमा नहीं कराया है, उसके अकाउंट में 50,000 रुपये तक ही जमा कराने की सीमा होगी। हालांकि, इसका फैसला संबंधित अकाउंट से जुड़ी गतिविधियों के मुताबिक तय दिशा-निर्देशों के आधार पर होगा। आप किसी दूसरे व्यक्ति के खाते में भी 50,000 रुपये तक करा सकते हैं, बशर्ते वह व्यक्ति इसकी लिखित अनुमति दे।
गौरतलब है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के नाम से काला धन घोषणा की नई स्कीम के तहत पैसे जमा कराने की कोई सीमा नहीं होगी। ये सब बातें 17 दिसंबर को वित्त मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना में कही गई हैं।