देहरादून – विधानसभा भर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। विधानसभा अध्यक्ष का निर्णय कोर्ट ने सही ठहराया।विधानसभा भर्ती मामले में 2016 से 2022 तक़ के 250 कर्मचारियों को सुप्रीम कोर्ट से भी बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने अध्यक्ष के फैसले को सही करार दिया है।
हटाए गए याचियों का कहना था कि विधान सभा सचिवालय में 396 पदों पर बैक डोर नियुक्तियां 2002 से 2015 के बीच में भी हुईं जिनको नियमित किया जा चुका है। 2014 तक तदर्थ रूप से नियुक्त कर्मचारियों को चार वर्ष से कम की सेवा में नियमित नियुक्ति दे दी गई है जबकि हमें हटा दिया गया है।