Thursday, February 26, 2026
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ब्रेकिंग: उत्तराखंड के पूर्व राज्यपाल अजीज कुरैशी को नहीं मिली सुप्रीम कोर्ट से राहत, गंभीर धाराओं में FIR है दर्ज।

देहरादून – उत्तराखंड के पूर्व राज्यपाल डॉ अजीज कुरैशी के खिलाफ यूपी में दर्ज FIR रद्द करने की मांग।

पूर्व राज्यपाल डॉ अजीज कुरैशी को सुप्रीम कोर्ट नहीं मिली राहत।

सुप्रीम कोर्ट अज़ीज कुरैशी को वापस इलाहाबाद हाईकोर्ट जाने को कहा।

SC ने कहा इलाहाबाद HC अजीज कुरैशी के खिलाफ दर्ज FIR के मामले में नए सिरे से सुनवाई करे।

SC ने अज़ीज कुरैशी को FIR रद्द करने के लिए नई याचिका हाई कोर्ट में दाखिल करें।

कुरैशी की तरफ से वकील सलमान खुर्शीद ने कहा कि याचिका में FIR रद्द करने की है।

सलमान खुर्शीद ने कहा राजद्रोह की धारा पर सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही रोक लगा रखी है, बाकी धाराओं में दर्ज FIR रद्द करें।

अज़ीज कुरैशी ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तुलना शैतान से की थी, जिसके बाद यूपी, रामपुर में एफआईआर दर्ज हुई थी।

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