नई दिल्ली, राष्ट्रपति प्रणव मुर्खजी ने बाल श्रम पर नये कानून पर मुहर लगा दी है। 14 साल से कम उम्र के बच्चे को किसी कार्य कराने में नियुक्त किया गया तो एसे दो साल की सजा और 50 हजार का जुर्माना देना होगा। हालाकिं स्कूल के बाद परिवार के काम में हाथ बंटानें वाले बच्चे को इस कानून के तहत नही लाया जाएगा।
बाल श्रम के नये कानून के मुताबिक 14 वर्ष से 18 वर्ष तक के किशोरों को कारखानों,ज्वलनषील पदार्थ व विस्फोटक जैसे जोखिम भरे कार्यो में रोजगार पर पाबंदी लगाता है। कानून के मुताबिक स्कूल के समय के बाद या अवकाश के दौरान उसे अपने परिवार की मदद करने की छूट दी गई है.