प्राइवेट स्कूलों की फीस जमा करने के लिए उत्तराखण्ड शासन ने आदेश जारी कर दिया है। शिक्षा सचिव शिक्षा सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम द्वारा जारी आदेश के अनुसार अब जिन स्कूलों मे ऑफलाइन कक्षांए शुरू हो चुकि है वहां निधारित फीस ली जा सकेगी। वहीं कक्षा 10 व 12वीं की कक्षाओं में ऑफलाइन संचालन की शासन स्तर पर अनुमति दी जा चुकी है। इसलिए भौतिक रूप से विद्यालय संचालित होने की तिथि से पूर्ण फीस और उससे पूर्व लॉकडाउन की अवधि में मात्र शिक्षण शुल्क जमा कराया जाएगा।
केवल ट्यूशन फीस करनी है जमा
वही अन्य कक्षाओं में ऑनलाइन शिक्षण की अनुमति दे दी है जिसके लिए अभिभावकों को केवल ट्यूशन फीस ही जमा करनी होगी। वही शिक्षण संस्थाओं द्वारा फीस जमा करने को लेकर सहानुभूति पूर्ण सकारात्मक निर्णय स्वयं लिया जाएगा। इसके अलावा शासन ने फीस को लेकर पुराने शासन आदेश को तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया है। बता दें कि सरकारी और प्राइवेट स्कूलों की फीस को लेकर लंबे समय तक अभिभावकों द्वारा किए गए आंदोलन के बाद मामला उच्च न्यायालय में भी पहुंचा था वही आज शासन ने इस पर फैसला दिया है।