पूर्व सीएम सरकारी घर खाली करे: सुप्रीम कोर्ट

18TH_SUPREME_COURT_1334414fलखनऊ, अगर पूर्व मुख्यमंत्री सरकारी बंगले में रह रहे है तो उन्हें 2 महिने में उसे खाली करना होगा। बीते सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने यूपी के पूर्व मुख्यमंत्रियों को लेकर फैसला सुनाया। जस्टिस अनिल आर दवे की बेंच ने कहा कि पूर्व सीएम जिंदगीभर सरकारी बंगले में नही रह सकते। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का असर मुलायम सिंह, नरायण दत्त तिवारी, मायावती, राजनाथ सिंह, कल्याण सिंह,रामनरेश यादव शामिल  है। बता दें  कि लखनऊ के पॉश इलाके मॉल रोड ओर विक्रमादित्य मार्ग पर बंगले अलॉट हुए है। कार्ट के फैसले के मुताबिक दो महिने में इन सभी को बंगले खाली करने होंगे।

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