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काला धन रखने पर देहरादून के सर्राफ (पंजाब ज्वेलर्स) को दो साल की सजा

आयकर विभाग ने दो साल पहले सर्राफ के खिलाफ कर चोरी का मुकदमा दर्ज कराया था। अभियोजन पक्ष के मुताबिक कर चुकाए बगैर स्विस बैंक में धन जमा कराने के मामले में सजा का उत्तराखंड में यह पहला मामला है।

PUNJAB JWELLERS

अभियोजन की तरफ से पैरवी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता एसएम जैन के मुताबिक राजू वर्मा निवासी कर्जन रोड की राजपुर रोड पर पंजाब ज्वेलर्स के नाम से फर्म है। गोपनीय सूचना के आधार पर 14 मार्च, 2012 को आयकर विभाग की विजिलेंस टीम ने उनकी फर्म पर छापा मारा था। इस दौरान उनकी फर्म के स्विस बैंक में खाता खोलने के सुबूत मिले।

सर्राफ ने वर्ष 2006 में स्विस बैंक के खाते में 92 लाख रुपये (185679 डॉलर) जमा किए थे। इस सिलसिले में आयकर विभाग ने सर्राफ के खिलाफ अदालत में मुकदमा दर्ज कराया था। उन पर आयकर अधिनियम की दो धाराओं के तहत कुल 16-16 मुकदमे दर्ज किए गए।

स्विस बैंक में काला धन रखने के दोषी देहरादून के नामी ज्वेलर्स को मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (आर्थिक अपराध) की अदालत ने दो साल के कारावास और आठ लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। दोषी को ऊपरी अदालत में अपील के लिए एक महीने का समय दिया गया है। फिलहाल वह जमानत पर रहेंगे।

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