Homeराज्यउत्तराखण्डउत्तराखंड़ सरकार कों लगा बड़ा झटका, कोर्ट से भी नहीं मिली राहत....

उत्तराखंड़ सरकार कों लगा बड़ा झटका, कोर्ट से भी नहीं मिली राहत….

शैली देहरादून- अतिक्रमण मुक्त अभियान की समय सीमा बढ़ाने कों लेकर उत्तराखंड सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायत की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार कों बड़ा झटका देते हुए याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट का कहना है कि अतिक्रमण के आदेश नैनीताल हाईकोर्ट द्वारा दिए गए हैं, तों वहीं अपील करें। आपकों बता दें कि अतिक्रमण के खिलाफ हाईकोर्ट के आदेश की समय सीमा बढ़वाने के लिए सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के निर्देशों पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। जिसमें प्रदेश में भारी बारिश के चलते हो रही समस्याओं से अवगत कराया गया था। याचिका में कहा गया था कि इन दिनों अधिकारी और कर्मचारी आपदा प्रभावित कार्यों में व्यस्त हैं। वहीं, बारिश के चलते अतिक्रमण हटाओ अभियान में आम जनता को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में हाईकोर्ट द्वारा अतिक्रमण हटाने के लिए दी गई चार सप्ताह की समय सीमा बढ़ाई जानी चाहिए।

 

 

 

 

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