शासन ने पूरे प्रदेश में छोटे बच्चों को भीख देने पर रोक लगा दी है और धार्मिक स्थलों के आसपास भिक्षावृत्ति पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दी गई है।। इसके तहत इन्हें भीख देने वालों को भी दंड देने का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा इन स्थानों पर किसी को भी भिक्षा देना अपराध की श्रेणी में आएगा। इसका उल्लंघन करने वालों को आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान किया गया है।
यदि कोई दान देना ही चाहता है तो वह इनके लिए भंडारा अथवा इन्हें के निवास स्थान पर भोजन करा सकता है। शासन की ओर से सभी जिलाधिकारियों को इस आदेश का सख्ती से अनुपालन कराने के निर्देश दिए गए हैं।