नैनीताल: नैनीताल जिले के हल्दुचौर इलाके में शराब की दुकानों के विरोध में महिलाओं ने गुरुवार को राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच) 87 को अवरुद्ध कर दिया जबकि कुछ लोग खुद को नुक्सान पहुचने की कोशिश कर रहे थे, मौके पर मौजूद पुलिसकर्मीयों ने जबरन उन्हें बंद कर दिया ।
शराब की दुकानों का विरोध पिछले एक हफ्ते से चल रहा है, लेकिन गुरुवार को, प्रदर्शनकारी महिलाऐ अपने हाथों में मिटटी के तेल के केन के साथ सड़को पर बैठी, सभी महिलाये क्षेत्र में दो शराब की दुकानों को बंद करने की मांग कर रही थी।
करीब छह घंटे (11 बजे से शाम 5 बजे तक) तक यातायात नाकाबंदी के कारण यात्रियों को बड़ी असुविधा हुई, यात्री तब तक जाम में फंसे रहे जब तक कि पुलिस ने स्थिति नियंत्रित नहीं किया।
हल्द्वानी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक यशवंत सिंह चौहान ने कहा, “सभी प्रदर्शनकारी सुरक्षित है और हम उन्हें शांत करने की कोशिश कर रहे हैं। किसी को कोई भी नुकसान नहीं हुआ है। ”
बाद में, उप-डिवीजनल मजिस्ट्रेट मौके पर पहुंचे और उन विरोधियों से अनुरोध किया कि वे ऐसे तरीकों का सहारा न लें जो उन्हें और दूसरों को नुकसान पहुंचाएं।
पिछले महीने, सरकार द्वारा आवंटित शराब की दुकानों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, राज्य अतिरिक्त सचिव ने पुलिस महानिरीक्षक (डीजीपी) को शराब की दुकानों की सुरक्षा के लिए अतिरिक्त पुलिस बल उपलब्ध कराने के लिए लिखा था। 31 मई को लिखे गए पत्र में कहा गया था कि दुकानों में “शराब विरोधी लोगों द्वारा सार्वजनिक विरोध और नुकसान की आशंका” थी।
इस बीच, कुमाऊं क्षेत्र में प्रदर्शनकारियों, जिनमें से अधिकांश महिलाएं हैं, ने कहा कि इस मुद्दे को हल करने की बजाय, सरकार उन्हें (प्रदर्शनकारियों) “खलनायक” के रूप में चित्रित करने की कोशिश कर रही है, जिससे सरकार का तानाशाही रवैया साफ़ दिख रहा है।
कुमाऊं में रामनगर, हल्द्वानी, लालकुआन और अन्य स्थानों से विरोध प्रदर्शन जारी है। कुमाऊं क्षेत्र में, प्रस्तावित 264 में से केवल 167 शराब की दुकानें खोली गईं, इसके बाद भी महिला आंदोलनकारियों ने अपने शराब-विरोधी आंदोलन जारी रखा हुआ है।
पिछले महीने, उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से राज्य हाइवे को जिला सड़कों में बदलने के अपने कदम का विरोध करने वाली याचिका में राज्य सरकार से जवाब देने को कहा था। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को तोड़ने की कोशिश कर रही है, जिसने शराब की दुकानों को राज्य और राष्ट्रीय राजमार्गों के 500 मीटर की दूरी के भीतर आने के लिए कहा गया था ।