
इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेशों के क्रम में प्रदेश सरकार द्वारा स्थिति के संबंध में गंभीरता से विचार किया गया। संक्रमण की रोकथाम के लिए प्रदेश सरकार द्वारा पूर्व से ही विभिन्न निर्णय लेकर उन्हें लागू किया गया है। कोविड-19 की रोकथाम के लिए सार्वजनिक जीवन में सावधानी बरतने के प्राविधानों को सख्ती से लागू कराने के साथ-साथ कोरोना से बचाव के लिए व्यापक स्तर पर जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है।
संक्रमण की रोकथाम के लिए अनेक निर्णय लेकर उन्हें लागू किया गया है। इसके तहत कन्टेनमेंट जोन के प्राविधानों को सख्ती से लागू किया गया है। सभी जिलों में रात्रिकालीन कोरोना कफ्र्यू के साथ साथ आगामी 15 मई तक पूरे प्रदेश में रविवार को साप्ताहिक बंदी घोषित की गई है। इसका उपयोग ग्रामीण और शहरी इलाकों में स्वच्छता, सैनिटाइजेशन और फॉगिंग के विशेष अभियान के संचालन के लिए किया जा रहा है। मास्क के अनिवार्य उपयोग को कड़ाई से लागू कराया जा रहा है। इस संबंध में प्रवर्तन की प्रभावी कार्यवाही के निर्देश दिए गए हैं। पहली बार बिना मास्क के पकड़े जाने पर एक हजार रुपये तथा दोबारा बिना मास्क के पकड़े जाने पर 10 हजार रुपये का जुर्माना वसूलने का निर्णय लिया गया है। सामान का लेन-देन करने वालों को मास्क और ग्लव्स का उपयोग करने के निर्देश दिए गए हैं।


