Homeराज्यउत्तराखण्डअतिथि शिक्षक दो महीने तक और काम कर सकते हैं: हाई कोर्ट

अतिथि शिक्षक दो महीने तक और काम कर सकते हैं: हाई कोर्ट

राज्य भर में अतिथि शिक्षकों को कुछ राहत देते हुए, उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने मंगलवार को सरकारी स्कूलों में अपनी सेवा दे रहे अतिथि शिक्षको का समय दो महीने तक बढ़ा दिया है । स्कूलों में अतिथि शिक्षकों का कार्यकाल 31 मार्च 2017 को खत्म हुआ। अदालत के आदेश के बाद, शिक्षक 31 मई तक काम करना जारी रख सकेंगे।

Uttarakhand High Court
Uttarakhand High Court

राज्य के 13 जिलों के सरकारी स्कूलों में 6,000 से अधिक अतिथि शिक्षक काम करते हैं। अदालत ऋषिकेश के निवासी आलोक परमार और नैनीताल के निवासी ममता पंत को याचिका पर यह सुनवाई की.

मंगलवार को हाईकोर्ट का फैसले अतिथि शिक्षकों के लिए कुछ राहत के रूप में आया है लेकिन उन्होंने कहा कि उनकी समस्या के लिए एक “दीर्घकालिक समाधान” आवश्यक था।

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