चुनाव की तारीखों का एलान होने के साथ ही प्रदेश में आचार संहिता लागू, वोटिंग के लिए जरूरी हैं ये दस्तावेज…

देहरादून – उत्तराखंड में पहले चरण में 19 अप्रैल को पांचों सीटों पर मतदान होगा। वहीं, चार जून को मतगणना होगी। चुनाव की तारीखों का एलान होने के बाद मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. बीवीआरसी पुरुषोत्तम ने पत्रकार वार्ता की।

उन्होंने कहा कि राज्य में पांच लोकसभा सीटों पर चुनाव होने हैं। चुनाव की तारीखों का एलान होने के साथ ही प्रदेश में आचार संहिता लागू हो गई है।

जानें महत्वपूर्ण तिथियां

  • अधिसूचना जारी होने की तिथि –  20 मार्च, 2024 (बुधवार)
  • नाम निर्देशन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि-  27 मार्च, 2024 (बुधवार)
  • नाम निर्देशन पत्रों की जांच की तिथि –  28 मार्च, 2024 (गुरुवार)
  • नाम वापसी की अंतिम तिथ-  30 मार्च, 2024 (शनिवार)
  • मतदान की तिथि – 19 अप्रैल, 2024 (शुक्रवार)
  • मतगणना की तिथि- 04 जून, 2024 (मंगलवार)

उत्तराखंड में मतदाता

  • कुल मतदाता- 83, 21,207 लाख
  • पुरुष मतदाता- 43.08 लाख
  • महिला मतदाता- 40.12 लाख
  • थर्ड जेंडर –        297
  • 85 साल से ऊपर मतदाता – 65177
  • युवा मतदाता-   145202
  • दिव्यांग मतदाता- 79965
  • 11729 पोलिंग स्टेशन
  • 93357 कुल सर्विस मतदाता

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि वोटिंग के दौरान मतदाता की पहचान के लिए फोटोयुक्त मतदाता पहचान पत्र या आयोग द्वारा अनुमोदित नीचे दिए गए दस्तावेजों से मतदाता की पहचान की जाएगी।

मतदाता की पहचान के लिए वैकल्पिक दस्तावेज

  • आधार कार्ड
  • मनरेगा जॉब कार्ड
  • बैंक/डाकघर की ओर से जारी फोटोयुक्त पासबुक
  • श्रम मंत्रालय की योजना के अन्तर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड
  • ड्राइविंग लाइसेंस
  • पेन कार्ड
  • एनपीआर के तहत आरजीआई द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड
  • भारतीय पासपोर्ट
  • फोटोयुक्त पेंशन अभिलेख
  • केन्द्र/राज्य सरकार/सार्वजनिक उपक्रमों और सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों के द्वारा कर्मचारियों को जारी फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र
  • सांसदों/विधायकों/एमएलसी को जारी किये गये आधिकारिक पहचान-पत्र
  • सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी विशिष्ट विकलांगता फोटो पहचान-पत्र (यूडीआईडी)

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