उत्तरकाशी – उत्तरकाशी शहर में मस्जिद विवाद अब नैनीताल हाईकोर्ट तक पहुंच चुका है। मुस्लिम समुदाय के लोग, जो मस्जिद को अवैध बताए जाने का विरोध कर रहे हैं, ने हाईकोर्ट में अपील दायर की है। उनका कहना है कि जिस मस्जिद को अवैध बताया जा रहा है, वह पूरी तरह वैध है और उसकी सभी कानूनी दस्तावेजीकरण प्रक्रिया पूरी की गई है।
मस्जिद को सुरक्षा देने की मांग मुस्लिम समुदाय के नेताओं ने मस्जिद को सुरक्षा देने की अपील करते हुए कहा कि यह मस्जिद 1982 से नगर पालिका के अभिलेखों में दर्ज है और 1986 में उत्तर प्रदेश वक्फ बोर्ड द्वारा भी मान्यता प्राप्त है, जो अब उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अंतर्गत आता है। इस मस्जिद की जमीन की रजिस्ट्री से लेकर दाखिला खारिज तक सभी दस्तावेज उनके पास हैं, जिन्हें उन्होंने पहले जिला प्रशासन को भी सौंपा था।
विश्व हिंदू परिषद और देवभूमि विचार मंच का विरोध हाल ही में विश्व हिंदू परिषद के आह्वान पर देवभूमि विचार मंच ने 25 नवंबर को तहसील स्तर पर ज्ञापन और 1 दिसंबर को महापंचायत का ऐलान किया है। इस मंच का कहना है कि मस्जिद का निर्माण अवैध है और इसे वैध नहीं माना जाना चाहिए।
क्या है विवाद? संयुक्त सनातन धर्म रक्षक संघ ने वरुणावत पर्वत की तलहटी में स्थित इस मस्जिद के खिलाफ मोर्चा खोला है। संघ का कहना है कि यह मस्जिद नहीं बल्कि अवैध निर्माण है। 24 अक्टूबर को इस मस्जिद के खिलाफ जनाक्रोश रैली का आयोजन किया गया था, जिसमें प्रदर्शनकारी पुलिस द्वारा निर्धारित मार्ग पर न जाने का विरोध कर रहे थे। इस गतिरोध के बाद पथराव और लाठीचार्ज हुआ, जिससे 27 लोग घायल हुए थे।
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