उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने मसूरी में होटलों पर लगाया 8.30 करोड़ का जुर्माना, एक महीने में जमा करनी होगी रकम।

देहरादून – उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (PCBB) ने मसूरी के 49 होटलों पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के तहत 8.30 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। पीसीबी ने इसके लिए नोटिस भेज दिया है, जिसके बाद से होटल उद्योग में हड़कंप मचा हुआ है।

उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव डॉ. पराग मधुकर धकाते के मुताबिक, एयर और वाटर एक्ट के तहत होटल संचालकों को पीसीबी से एनओसी (नॉस ऑफ कंडीशन) प्राप्त करनी होती है। मसूरी में 34 होटल ऐसे थे, जिनके पास वर्ष 2019 से पहले एनओसी नहीं थी, जबकि 15 होटल ऐसे थे जिनके पास एनओसी थी, लेकिन उनका नवीनीकरण नहीं हुआ था। एनजीटी के आदेश के बाद अब इन होटलों का पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति जुर्माना 8.30 करोड़ रुपये तय किया गया है।

एक महीने में जमा करनी होगी राशि
नोटिस मिलने के बाद होटल संचालकों को एक महीने के भीतर जुर्माना राशि जमा करनी होगी। नोटिस में यह भी कहा गया है कि जिन होटलों ने पूर्व में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि जमा की है, उसे समायोजित किया जाएगा। यदि निर्धारित समय में जुर्माना नहीं भरा जाता है तो आगे की कार्रवाई की जाएगी। मसूरी होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष ने कहा कि पहले जुर्माने की राशि 80 लाख रुपये थी, लेकिन अब यह राशि बढ़ाकर 8.30 करोड़ रुपये कर दी गई है। उन्होंने कहा कि होटल एसोसिएशन विधिक राय लेकर अपने सदस्यों की मदद करेगा।

Uttarakhand Pollution Control Board, Mussoorie, Hotel Fine, Environmental, Compensation Fine, PCB, Fine, Mussoorie Hotels, Air and Water Act, NOC, Uttarakhand, Penalty, NGT Order Fine

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here