देहरादून: उत्तराखंड में संविदा कर्मियों के नियमितीकरण को लेकर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। प्रदेश भर के संविदा कर्मी लगातार नियमितीकरण की मांग करते आ रहे थे, जिस पर अब सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए संविदा कर्मियों को रहत दी है।
संविदा कर्मियों के नियमितीकरण को लेकर सरकार का बड़ा फैसला
उत्तराखंड में अब लगातार दस साल से सेवा करने वाले संविदा कर्मचारियों को नियमित किया जाएगा। इस संबंध में शासन की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई है। दैनिक वेतन, कार्यप्रभारित, संविदा, नियत वेतन, अंशकालिक और तदर्थ रूप में नियुक्त कार्मिकों का विनियमितीकरण (संशोधन) नियमावली-2025 जारी की गई है।
10 वर्षों से लगातार सेवा देने वाले कर्मचारी होंगे नियमित
सचिव कार्मिक शैलेश बगोली ने इस संबंध में शुक्रवार को अधिसूचना जारी की। संशोधित नियमावली के मुताबिक अन्य शर्तें पूरी करने पर दैनिक वेतन, कार्यप्रभारित, संविदा, नियत वेतन, अंशकालिक तथा तदर्थ रूप से नियुक्त वे कार्मिक विनियमितीकरण के लिए पात्र होंगे, जिन्होंने दिनांक 04.12.2018 तक इस रूप में कम से कम दस वर्ष की निररंतर सेवा उस पद या समकक्ष पद पर पूरी कर ली हो।
जबकि उपरोक्त संशोधन से पहले ये व्यवस्था थी कि नियमावली में बताई गई अन्य शर्तों को पूरी करने पर दैनिक वेतन, कार्यप्रभारित, संविदा, नियत वेतन, अंशकालिक तथा तदर्थ रूप से नियुक्त वो कर्मचारी विनियमितीकरण के पात्र थे, जिन्होंने वर्ष 2013 की नियमावली के प्रख्यापन की तिथि को इस रूप में कम से कम पाँच वर्ष की निरंतर सेवा उस पद या समकक्ष पद पर पूरी कर ली हो।





