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उत्तराखण्ड बिजली उपभोक्ताओं को दिसंबर में मिलेगी 0.85 रुपये प्रति यूनिट की छूट, यूपीसीएल ने जारी किए आदेश।

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देहरादून – उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग के टैरिफ विनियमों के अनुसार, उत्तराखण्ड पाॅवर काॅरपोरेशन (यूपीसीएल) ने दिसंबर 2024 के विद्युत बिलों में उपभोक्ताओं को ₹ 0.85 प्रति यूनिट की छूट देने का आदेश जारी किया है। यह छूट यूपीसीएल की विद्युत क्रय लागत में हुई कमी के कारण प्रदान की जा रही है।

यूपीसीएल की अप्रैल 2024 से अक्टूबर 2024 तक की औसत विद्युत क्रय लागत ₹ 4.69 प्रति यूनिट रही, जो कि विद्युत नियामक आयोग द्वारा अनुमोदित ₹ 5.03 प्रति यूनिट से ₹ 0.34 प्रति यूनिट (6.77 प्रतिशत) कम थी। इसके परिणामस्वरूप विद्युत क्रय लागत में बचत हुई, जिसे उपभोक्ताओं को फ्यूल एण्ड पावर पर्चेच कॉस्ट एडजस्टमेंट (FPPCA) मद में छूट के रूप में लौटाया जा रहा है।

दिसंबर 2024 में उपभोक्ताओं को श्रेणीवार FPPCA मद में जो छूट मिलेगी, वह इस प्रकार है:

  • घरेलू उपभोक्ता: ₹ 0.25 से ₹ 0.68 प्रति यूनिट
  • अघरेलू उपभोक्ता: ₹ 0.98 प्रति यूनिट
  • गवर्नमेंट पब्लिक यूटिलिटी: ₹ 0.92 प्रति यूनिट
  • प्राइवेट ट्यूबवैल: ₹ 0.30 प्रति यूनिट
  • कृषि गतिविधियाँ: ₹ 0.42 प्रति यूनिट
  • एलटी इण्डस्ट्री: ₹ 0.91 प्रति यूनिट
  • एचटी इण्डस्ट्री: ₹ 0.91 प्रति यूनिट
  • मिक्स लोड: ₹ 0.85 प्रति यूनिट
  • रेलवे ट्रैक्शन: ₹ 0.85 प्रति यूनिट
  • ईवी चार्जिंग स्टेशन: ₹ 0.81 प्रति यूनिट

इस छूट का मुख्य उद्देश्य विद्युत उपभोक्ताओं को राहत प्रदान करना और विद्युत शुल्क को नियंत्रित रखना है।

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