नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट की डबल बेंच ने पंचायत चुनाव को लेकर अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने साफ कर दिया है कि कोई भी व्यक्ति एक समय में केवल एक ही जगह से चुनाव लड़ सकता है — या तो नगर क्षेत्र से या ग्राम्य क्षेत्र से।
कोर्ट ने यह भी कहा कि जिन उम्मीदवारों के नाम नगर और ग्राम, दोनों की वोटर लिस्ट में दर्ज हैं, वो भी नियम के खिलाफ है। इस फैसले के बाद कई प्रत्याशियों के समीकरण बिगड़ सकते हैं।
राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से दी गई दलील पर हाईकोर्ट ने फिलहाल स्टे (अस्थायी रोक) भी लगा दी है। अब आगे की सुनवाई के बाद स्थिति पूरी तरह स्पष्ट होगी।