देहरादून – उत्तराखंड सरकार ने बुधवार शाम से राज्य की 7,477 ग्राम पंचायतों में प्रशासक नियुक्त करने का निर्णय लिया है। हालांकि, हरिद्वार जिले को इस निर्णय से बाहर रखा गया है। नई नियुक्तियों के तहत, राज्य के विभिन्न जिलों में सहायक विकास अधिकारियों को ग्राम पंचायतों का प्रशासक बनाया जाएगा, जबकि क्षेत्र पंचायतों के प्रशासक 29 नवंबर से नियुक्त किए जाएंगे। शासन ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है।
शासन के सचिव चंद्रेश कुमार द्वारा जारी आदेश के अनुसार, हरिद्वार जिले को छोड़कर राज्य के सभी ग्राम पंचायतों का कार्यकाल 27 नवंबर को समाप्त हो जाएगा। इसके बाद नई ग्राम पंचायतों के गठन या कार्यभार ग्रहण करने के छह महीने के भीतर प्रशासक नियुक्त किए जाएंगे। संबंधित जिलों के जिलाधिकारियों को इन नियुक्तियों के लिए अधिकार दिए गए हैं।
जिलों के विकासखंड के सहायक विकास अधिकारी पंचायत को प्रशासक नियुक्त किया जाएगा, और यह प्रशासक निर्वाचित ग्राम पंचायत के कार्यकाल समाप्त होने के बाद कार्यभार ग्रहण करेंगे। प्रशासक केवल नीतिगत निर्णय नहीं ले पाएंगे, बल्कि सामान्य रूटीन कार्य ही करेंगे।
क्षेत्र पंचायतों के लिए, 29 नवंबर से हरिद्वार जिले को छोड़कर अन्य जिलों की क्षेत्र पंचायतों में भी प्रशासकों की नियुक्ति की जाएगी, जिनके रूप में एसडीएम (उप जिला मजिस्ट्रेट) कार्य करेंगे। जिलाधिकारियों को इस नियुक्ति प्रक्रिया का अधिकार दिया गया है।
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