चारधाम यात्रा के दौरान खाद्य सुरक्षा पर कड़ी निगरानी , मिलावट पर होगी सख्त कार्रवाई…..

देहरादून : चारधाम यात्रा और पर्यटन सीजन के दौरान होटल, ढाबों और रेस्टोरेंट्स में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। अगर किसी प्रतिष्ठान में मिलावटी या बासी खाना पाया गया, तो खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन (FDA) द्वारा कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस संदर्भ में सचिव स्वास्थ्य और आयुक्त एफडीए ने सभी जिलों को स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग के आयुक्त डॉ. आर राजेश कुमार ने बताया कि राज्य सरकार ने चारधाम यात्रा और प्रमुख पर्यटन स्थलों पर खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक विशेष कार्ययोजना बनाई है। उन्होंने कहा कि हरिद्वार, नैनीताल, देहरादून, टिहरी और ऊधमसिंह नगर जिलों में स्थायी खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की तैनाती की गई है। वहीं, उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग और पिथौरागढ़ जैसे अन्य जिलों में अतिरिक्त अधिकारियों को तैनात किया जाएगा।

char dham yatra route cooking with stale oil monitor frying oil monitor  बदरीनाथ-केदारनाथा सहित चारधाम यात्रा रूट पर बासी तेल से खाना बनाया तो खैर  नही, Uttarakhand Hindi News - Hindustan

यात्रा मार्गों और प्रमुख तीर्थस्थलों पर होटल, ढाबों, रेस्टोरेंट्स, मिठाई विक्रेताओं और खाद्य विक्रेताओं की नियमित जांच की जाएगी। इसके साथ ही, फूड सेफ्टी टीमों को हाईवे और यात्रा मार्गों पर मोबाइल टेस्टिंग लैब के माध्यम से तैनात किया जाएगा। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि यात्रियों को किसी भी स्थिति में मिलावटी खाद्य पदार्थ न परोसे जाएं।

एफडीए ने चेतावनी दी है कि खाद्य सुरक्षा मानकों का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। दुग्ध उत्पाद, मसाले, तेल, आटा, मैदा, मिठाई, शीतल पेय और पैक्ड फूड जैसी वस्तुओं की नियमित प्रयोगशाला जांच की जाएगी। मिलावट पाए जाने या बिना लाइसेंस के व्यापार करने पर एफएसएसएआई एक्ट के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

राज्य सरकार ने पर्यावरण सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए चारधाम यात्रा के दौरान सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया है। इसके अलावा, यात्रा मार्गों पर गीले और सूखे कचरे के लिए अलग-अलग डस्टबिन अनिवार्य किए गए हैं। होटल, ढाबों और रेस्टोरेंट्स में कचरा प्रबंधन के कड़े नियम लागू किए जाएंगे।

विभाग ने यात्रियों से अपील की है कि वे केवल फूड लाइसेंस प्राप्त प्रतिष्ठानों से ही खाद्य पदार्थ खरीदें। अगर किसी भी स्तर पर मिलावटी या खराब गुणवत्ता का खाद्य पदार्थ मिले, तो हेल्पलाइन नंबर 18001804246 पर शिकायत की जा सकती है। बिना लाइसेंस के खाद्य व्यापार करने वालों पर जुर्माना और उनके प्रतिष्ठान को सील किया जाएगा।

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