
देहरादून : देहरादून जिला प्रशासन ने बीते कुछ दिनों में बड़ी कार्रवाई करते हुए निर्धारित समय सीमा के बाद संचालित हो रहे बीयर बार और पब पर कड़ी सजा दी है। इन बार-पब द्वारा आबकारी नीति का उल्लंघन करने पर तीन प्रतिष्ठानों के लाइसेंस को 15 दिन के लिए निलंबित कर दिया गया है।
यह कार्रवाई देहरादून के जिलाधिकारी (डीएम) सविन बंसल की संस्तुति के बाद की गई। प्रशासन ने देहरादून-मसूरी रोड स्थित हयात होटल के बार का लाइसेंस भी निरस्त कर दिया। पहले इस बार का लाइसेंस 24 घंटे का था, जिसे अब घटाकर 12 घंटे कर दिया गया है। यह कदम प्रशासन की ओर से यह सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है कि जिले में शराब परोसने के लिए निर्धारित समय का उल्लंघन न हो।
जिलाधिकारी सविन बंसल ने इस संबंध में स्पष्ट रूप से कहा कि जिले में रात 11:00 बजे के बाद किसी भी बार, पब या क्लब का संचालन नहीं होगा। उन्होंने बताया कि यह कार्रवाई आबकारी नीति के तहत की जा रही है, और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे।
इस कार्रवाई के दौरान तीन प्रमुख बार और पब जिन पर यह कार्रवाई की गई है, उनमें ब्रिस्टल बार रतन पैलेस किशननगर चौक, राल्फ क्लब टेडी ब्याय बार जाखन और रियोन टुकड़ा बार यू एंड जी फूड बेवरेज राजपुर रोड शामिल हैं। इन स्थानों पर देर रात तक शराब परोसा जा रहा था, जो कि आबकारी नीति के विपरीत था। इन प्रतिष्ठानों को आबकारी नीति का उल्लंघन करने के कारण 15 दिनों के लिए लाइसेंस निलंबित कर दिया गया है।


