22 सितंबर के बाद भी सामान महंगा मिला? शिकायत दर्ज करें, मिलेगा तुरंत समाधान l

नए सिस्टम के तहत उपभोक्ता अब राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन के INGRAM पोर्टल,  (https://consumerhelpline.gov.in) पर GST से जुड़ी शिकायत दर्ज कर सकेंगे।नई दिल्ली: शारदीय नवरात्रि 22 सितंबर से शुरू हो रही है और इसी दिन से देशभर में जीएसटी की नई दरें लागू हो जाएंगी। इससे शैंपू, साबुन, बेबी प्रोडक्ट्स, लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस जैसी रोजमर्रा की वस्तुएं और सेवाएं सस्ती होंगी। सरकार ने इसे पारदर्शी तरीके से लागू कराने के लिए उपभोक्ताओं को सीधे जुड़ने का अवसर दिया है।

जीएसटी शिकायत दर्ज करने का तरीका

नए सिस्टम के तहत, राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन (NCH) के INGRAM पोर्टल (consumerhelpline.gov.in) पर जीएसटी से जुड़ी शिकायत दर्ज की जा सकेगी। इस पोर्टल पर ऑटोमोबाइल, बैंकिंग, FMCG, ई-कॉमर्स समेत कई सेक्टरों से संबंधित शिकायतों के लिए विशेष कैटेगरी बनाई गई है।

कॉल, SMS और डिजिटल माध्यम से सुविधा

शिकायत दर्ज कराने के लिए उपभोक्ता टोल-फ्री नंबर 1915, NCH ऐप, वेब पोर्टल, व्हाट्सएप, एसएमएस, ईमेल या उमंग ऐप का उपयोग कर सकते हैं। यह सुविधा 17 भाषाओं में उपलब्ध है। शिकायत दर्ज होते ही एक यूनिक डॉकेट नंबर मिलेगा, जिससे उपभोक्ता कार्रवाई की प्रगति को ट्रैक कर पाएंगे। शिकायतों का डेटा समय पर संबंधित कंपनियों, सीबीआईसी और अन्य नियामकों के साथ साझा किया जाएगा ताकि समाधान तुरंत हो सके।

टैक्स सुधार पर निगरानी

इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस पोर्टल से उपभोक्ताओं को यह पता चलेगा कि जीएसटी दरों में कटौती का लाभ वास्तव में उन्हें मिल रहा है या नहीं। इससे टैक्स सुधार रिटेल स्तर तक प्रभावी ढंग से लागू हो पाएगा और उपभोक्ताओं की भागीदारी भी बढ़ेगी।

सेविंग ट्रैक करने के लिए अलग पोर्टल

सरकार ने एक और पोर्टल savingwithgst.in लॉन्च किया है। इसमें उपभोक्ता जीएसटी लागू होने से पहले और बाद की कीमतों की तुलना कर सकेंगे। फूड आइटम्स, घरेलू सामान, इलेक्ट्रॉनिक्स, स्नैक्स जैसी कैटेगरी में बचत की सही जानकारी मिल सकेगी। इससे उपभोक्ताओं को यह समझने में मदद मिलेगी कि नई दरें उनके लिए कितनी लाभकारी हैं।

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