देहरादून – उत्तराखंड की मलिन बस्तियों को एक और बड़ी राहत मिली है। राजभवन ने मंगलवार को उत्तराखंड (नगर निकायों एवं प्राधिकरणों के लिए विशेष प्रावधान) अध्यादेश-2024 को मंजूरी दे दी है, जिसके बाद बस्तियों से उजड़ने का खतरा अगले तीन साल के लिए टल गया है।
हाईकोर्ट के आदेश के बाद नगर निकायों में बसी मलिन बस्तियां अतिक्रमण हटाओ अभियान के दायरे में आ गईं थीं। इससे पहले, राज्य सरकार ने 2018 में पहला अध्यादेश लाया था, जिसके तहत बस्तीवासियों को तीन साल तक राहत मिली थी। फिर 2021 में दूसरा अध्यादेश आया, जिसकी अवधि इस साल अक्टूबर में समाप्त हो गई थी। अब तीसरी बार सरकार ने अध्यादेश लाया है, जो 2027 तक प्रभावी रहेगा।
राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (सेनि) ने मंगलवार को इस अध्यादेश को मंजूरी दी, जिससे 582 बस्तियों के 12 लाख से अधिक लोगों को राहत मिली है।
इससे पहले, धामी कैबिनेट ने भी इस अध्यादेश पर मुहर लगाई थी। सरकार अब इन मलिन बस्तियों के पुनर्वास और विनियमितीकरण के लिए भी योजनाएं बना रही है।
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