उत्तराखंड में इस तारीख को दुकान, कारखाना व वाणिज्यिक प्रतिष्ठान रहेंगे बंद…आदेश जारी।

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देहरादून – उत्तराखंड दुकान और स्थापन (रोजगार विनियमन एवं सेवा शर्त) अधिनियम, 2017 के मुताबिक, राज्यपाल 19 अप्रैल, 2024 (शुक्रवार) को मतदान की तारीख के लिए बंदी दिवस घोषित कर सकते हैं। यह तब लागू होगा, जब मतदान की तारीख को दुकान, कारखाना, या वाणिज्यिक प्रतिष्ठान में सामान्य साप्ताहिक छुट्टी न हो।

यह अधिनियम दस या उससे ज़्यादा कर्मचारियों वाली दुकानों और प्रतिष्ठानों पर लागू होता है यह उस तारीख से लागू होगा, जिसे सरकार अधिसूचना जारी करके बताएगी। इस अधिनियम में संशोधन प्रस्तावित है संशोधन का मकसद, नागरिकों को मामूली उल्लंघनों के लिए जेल जाने से बचाना है।

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