
बीमा धारकों के लिए राहत: जीवन और स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम अब GST फ्री l
देश के करोड़ों लोगों के लिए राहत की खबर है। केंद्र सरकार ने व्यक्तिगत जीवन बीमा और स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों पर लगने वाले 18% जीएसटी को पूरी तरह हटा दिया है। इस फैसले से बीमा प्रीमियम अब पहले से काफी सस्ते हो जाएंगे।
यह ऐतिहासिक निर्णय 56वीं जीएसटी काउंसिल बैठक में लिया गया, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की। बैठक में वित्त मंत्री ने बताया कि सभी व्यक्तिगत जीवन बीमा पॉलिसियाँ – चाहे टर्म लाइफ, यूलिप या एंडोमेंट पॉलिसियाँ हों – और उनका पुनर्बीमा अब जीएसटी से मुक्त होंगे। इसी तरह, सभी व्यक्तिगत स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियां, फैमिली फ्लोटर पॉलिसियां और वरिष्ठ नागरिकों के लिए पॉलिसियां भी जीएसटी से मुक्त होंगी।
निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि कंपनियां इस जीएसटी राहत का लाभ आम जनता तक पहुंचाएं, ताकि बीमा किफायती हो और देश में बीमा कवरेज बढ़े। जुलाई 2017 से अब तक जीवन और स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर 18 प्रतिशत की दर से जीएसटी लागू थी।
नई दरें कब से लागू होंगी
सरकार ने कहा कि ये नई जीएसटी दरें नवरात्रि के पहले दिन से प्रभावी होंगी। वित्त वर्ष 2024 में स्वास्थ्य सेवा और जीवन बीमा पर कुल 16,398 करोड़ रुपये जीएसटी के रूप में प्राप्त हुए थे। इसमें से 8,135 करोड़ जीवन बीमा और 8,263 करोड़ स्वास्थ्य बीमा से आए। इसके अतिरिक्त, पुनर्बीमा पर भी 2,045 करोड़ रुपये जीएसटी के रूप में प्राप्त हुए।
वित्त वर्ष 2023 में स्वास्थ्य और जीवन बीमा सेवाओं पर 16,770 करोड़ रुपये जीएसटी के रूप में प्राप्त हुए थे, जिसमें जीवन बीमा से 9,132 करोड़ और स्वास्थ्य बीमा से 7,638 करोड़ शामिल थे।
56वीं जीएसटी परिषद ने मौजूदा 12% और 28% स्लैब को हटाकर अब केवल 5% और 18% की दो दरें लागू करने का निर्णय लिया है। वहीं, कुछ चुनिंदा वस्तुओं पर 40% की विशेष दर लगाई जाएगी।
5%, 12%, 18% और 28% की 4-स्तरीय जीएसटी संरचना 1 जुलाई 2017 से लागू थी, जब केंद्र और राज्य अपने विभिन्न करों जैसे उत्पाद शुल्क और वैट को एक समान कर में बदलने पर सहमत हुए थे।



