उत्तरकाशी में मस्जिद विवाद पर जनाक्रोश रैली, पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच पथराव, धारा 163 लागू।

उत्तरकाशी – उत्तरकाशी में मस्जिद के विरोध में निकाली गई जनाक्रोश रैली के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच पथराव और लाठीचार्ज की घटना के बाद बीते गुरुवार रात को जनपद में धारा 163 लागू कर दी गई। शुक्रवार सुबह पुलिस ने इस बारे में अनाउंसमेंट कर लोगों को जानकारी दी। शहर में तनाव की स्थिति को देखते हुए अन्य जनपदों से अतिरिक्त पुलिस बल मंगवाया गया है।

इस बीच, शहर के बाजार बंद को लेकर असमंजस का माहौल बना हुआ है। जनाक्रोश रैली बुलाने वाले एक समुदाय के धार्मिक संगठन ने व्यापारियों से कहा है कि वे अपनी इच्छा से अपने प्रतिष्ठान बंद रखें या न रखें। उन्होंने किसी भी प्रकार की जोर जबरदस्ती नहीं करने की बात कही है।

वहीं, व्यापार मंडल ने लाठीचार्ज के विरोध में सभी व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद रखने का निर्णय लिया है। नगर पंचायत में स्थित दुग्ध डेयरी, सब्जी विक्रेता, और मेडिकल स्टोर भी बंद हैं। व्यापार मंडल ने चेतावनी दी है कि जो व्यापारी दुकान खोलेंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

पुलिस अधिकारियों, विशेषकर एसओ दीपक कठैत, ने हिंदू जागृति संगठन के सदस्यों से नियमों का पालन करने और जुलूस प्रदर्शन न करने की अपील की है, क्योंकि उत्तरकाशी जिले में धारा 163 लागू है।

गुरुवार को मस्जिद विवाद ने उग्र रूप ले लिया, जब एक समुदाय के धार्मिक संगठन ने मस्जिद के खिलाफ रैली निकाली। पुलिस ने मस्जिद की ओर जाने वाली सड़क पर बैरिकेडिंग की, जिसके बाद प्रदर्शनकारी पुलिस से भिड़ गए। करीब ढाई घंटे तक गतिरोध बना रहा, जिसमें पुलिस पर बोतलें फेंकी गईं। इसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज कर भीड़ को खदेड़ा, जिससे 27 लोग घायल हो गए।

डीएम और एसपी मौके पर नहीं पहुंचे, जबकि प्रदर्शनकारी उनकी उपस्थिति की मांग कर रहे थे। जिले में मस्जिद के विरोध में जनाक्रोश रैली पहले से निर्धारित थी, और अधिकारियों ने स्थिति को हल्के में लिया, जिससे हालात बिगड़ गए।

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