देहरादून – पंचायती राज अधिनियम में संशोधन को लेकर सरकार अब अध्यादेश लाने की तैयारी में है। पंचायती राज निदेशालय की ओर से शासन को एक प्रस्ताव भेजा गया है, जिसके अनुसार कट ऑफ डेट के लिए नया अध्यादेश जारी किया जाएगा। इस प्रक्रिया में समय लग सकता है, लेकिन सरकार अध्यादेश के माध्यम से इस नियम को लागू कर सकती है।
इस माह पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी होने की संभावना जताई जा रही है। संशोधन में दो बच्चों वाले नियम को कट ऑफ डेट के साथ जोड़ने की तैयारी की गई है। पहले 25 जुलाई 2019 के बाद जिनके दो से अधिक बच्चे थे, उन्हें पंचायत चुनावों में भाग लेने की अनुमति नहीं थी।
इस बीच, दो बच्चों के मामले में उच्च न्यायालय ने ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत सभी तीनों में समान व्यवस्था लागू करने के निर्देश दिए हैं।
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