पौड़ी: शासन से मिले निर्देशों के तहत मंगलवार को जिला प्रशासन ने पौड़ी नगर क्षेत्र में संचालित एक मदरसे को सील कर दिया। यह कार्रवाई उपजिलाधिकारी रेखा आर्य के नेतृत्व में शिक्षा विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा की गई। जांच में सामने आया कि यह मदरसा बिना आवश्यक पंजीकरण के संचालित हो रहा था।
उपजिलाधिकारी रेखा आर्य ने बताया कि मदरसा संचालक ने केवल एजुकेशन सोसाइटी का पंजीकरण करवाया था, लेकिन उत्तराखंड अशासकीय अरबी और फारसी मदरसा मान्यता विनियमावली 2019 के तहत जरूरी पंजीकरण नहीं कराया गया। नियमानुसार, इस पंजीकरण के बिना मदरसे का संचालन मान्य नहीं है, जिस कारण इसे सील कर दिया गया।
जांच टीम ने जेल गदेरे के पास स्थित मदरसे का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान शिक्षा विभाग और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अधिकारियों ने दस्तावेजों की गहन जांच की। अधिकारियों ने मदरसा संचालकों को नियमानुसार मान्यता की प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश भी दिए हैं। साथ ही पंजीकरण संबंधी समुचित जानकारी भी प्रदान की गई।
मदरसे के शिक्षक मोहम्मद जुल्फिकार अली ने बताया कि यहां 28 बच्चों को उर्दू और अरबी भाषा की शिक्षा दी जाती है, साथ ही नमाज पढ़ने का तरीका भी सिखाया जाता है। उन्होंने दावा किया कि सभी आवश्यक दस्तावेज लगभग पूरे हैं, केवल कुछ हस्ताक्षरों की प्रक्रिया बाकी है, जिसे जल्द पूरा कर लिया जाएगा।
प्रशासन की इस कार्रवाई से जिले में बिना मान्यता संचालित हो रहे शैक्षणिक संस्थानों के प्रति सख्ती का संकेत मिला है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि भविष्य में भी नियमों के उल्लंघन पर इसी तरह की कार्रवाई की जाएगी।