
उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा में हुए पेपर लीक प्रकरण में आरोपी हाकम सिंह को उत्तराखंड हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है।
पटवारी पेपर लीक केस में हाकम सिंह को हाईकोर्ट से जमानत
पटवारी पेपर लीक केस में हाकम सिंह को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। हाईकोर्ट की एकलपीठ, न्यायमूर्ति आलोक महरा की अदालत ने बुधवार को हाकम सिंह की जमानत अर्जी स्वीकार करते हुए उन्हें बेल दे दी है।
हाकम सिंह के सहयोगी को पहले मिल चुकी है जमानत
जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान अदालत ने केस के अब तक के रिकॉर्ड और दोनों पक्षों की दलीलों पर विचार किया। कोर्ट ने माना कि जांच प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हुई है, लेकिन परिस्थितियों को देखते हुए आरोपी को जमानत देना उचित समझा गया। इस मामले में हाकम सिंह के सहयोगी पंकज गौड़ को पहले ही जमानत मिल चुकी है।
20 सितंबर 2025 को दर्ज किया गया था मामला
गौरतलब है कि हाकम सिंह को कथित नकल माफिया गिरोह का मुख्य संचालक बताया गया था। आरोप है कि वो अभ्यर्थियों से परीक्षा में पास कराने के नाम पर 12 से 15 लाख रुपये तक की रकम वसूलता था। बता दें कि ये मामला 20 सितंबर 2025 को उत्तराखंड पुलिस और STF की संयुक्त कार्रवाई के बाद दर्ज किया गया था।



