देहरादून – अगर आप नगर निगम और नगर पालिका में सभासद या वार्ड सदस्य का चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए है। राज्य निर्वाचन आयोग ने इस बार चुनावी प्रक्रिया को लेकर सख्त नियम जारी किए हैं। अगर आपने नगर निगम या जल संस्थान के बकाया टैक्स और पानी का बिल नहीं भरा है, तो आपको तुरंत इसका भुगतान करना होगा। ऐसा न करने पर आपको चुनाव लड़ने से वंचित किया जा सकता है।
बकाया टैक्स और बिल का भुगतान जरूरी
चुनाव आयोग के नियमों के अनुसार, किसी व्यक्ति को चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी यदि वह नगर निगम का हाउस टैक्स, कॉमर्शियल टैक्स या जल संस्थान के पानी के बिल का कम से कम एक वर्ष का बकायेदार हो। ऐसे में चुनावी प्रक्रिया में हिस्सा लेने से पहले इन बकायों का निपटान करना अनिवार्य है। इसके अलावा, यदि किसी व्यक्ति ने अपराध किया है और उसे न्यायालय द्वारा दो साल या उससे अधिक की सजा सुनाई गई है, तो वह भी चुनाव नहीं लड़ सकेगा, जब तक कि पांच वर्ष की अवधि पूरी न हो जाए।
पद से हटाए गए व्यक्ति को भी नहीं मिलेगा चुनावी अधिकार
इसके अलावा, अगर किसी को भ्रष्टाचार या राजद्रोह के आरोप में पहले पद से हटाया गया हो, तो वह व्यक्ति उस पद से हटाए जाने की तारीख से छह साल तक चुनाव नहीं लड़ सकता।
चुनावों की तारीख नजदीक आने के साथ ही सरकारी मशीनरी और पार्टी के उम्मीदवार अपने-अपने अभियान की तैयारी में जुटे हैं। मोहल्लों में बैठकें और सिफारिशों का दौर जारी है, लेकिन इन सबके बीच यदि आप नियमों से अनजान हैं तो चुनाव लड़ने का अवसर खो सकते हैं।
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