देहरादून : उत्तराखंड में राज्य विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के छात्रों के लिए उपस्थिति नियमों में कड़ा बदलाव किया गया है। शासन ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि 75 प्रतिशत से कम उपस्थिति वाले छात्र-छात्राएं आगामी परीक्षा में शामिल नहीं हो सकेंगे। यह नई व्यवस्था एक अप्रैल 2025 से लागू होगी। उच्च शिक्षा सचिव डा. रंजीत कुमार सिन्हा द्वारा जारी किए गए आदेश में कहा गया कि राज्य विश्वविद्यालयों और संबंधित राजकीय महाविद्यालयों के साथ-साथ निजी विश्वविद्यालयों में छात्रों की उपस्थिति लगातार घट रही है, जो एक गंभीर चिंता का विषय है।
आदेश के तहत, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार परीक्षा में बैठने के लिए 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य होगी। इसके अतिरिक्त, महाविद्यालयों में कक्षा-कक्ष, फर्नीचर और शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाओं का उचित इंतजाम भी सुनिश्चित किया जाएगा।
नए आदेश में यह भी उल्लेख किया गया है कि प्रत्येक शिक्षक को अपनी कक्षाओं के लिए अलग से उपस्थिति रजिस्टर रखना होगा और इसे हर दिन समर्थ पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य होगा। साथ ही, शिक्षकों को अपनी कक्षाओं के दौरान छात्रों के साथ फोटो खींचने के लिए जीपीएस कैमरा एप का इस्तेमाल करना होगा, और इन तस्वीरों को कंप्यूटर में एक फोल्डर बनाकर रखना होगा। इसके बाद, सभी शिक्षक इन तस्वीरों को समर्थ पोर्टल के क्लास रूम मॉड्यूल पर अपलोड करेंगे।