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नैनीताल हाईकोर्ट का निर्देश: दुष्कर्म आरोपी उस्मान के घर पर अतिक्रमण नोटिस को किया रद्द, प्रशासन को बिना शर्त माफी का आदेश….

नैनीताल। नैनीताल हाईकोर्ट ने शुक्रवार को दुष्कर्म के आरोप में जेल में बंद उस्मान के मकान पर नगर पालिका द्वारा जारी अतिक्रमण नोटिस को असंवैधानिक करार देते हुए रद्द कर दिया। कोर्ट ने नगर प्रशासन की कार्रवाई को सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों के विरुद्ध बताते हुए बिना शर्त माफी मांगने का आदेश दिया है।

मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने पाया कि आरोपी को अतिक्रमण हटाने के लिए केवल तीन दिन का समय दिया गया, जबकि नियमानुसार कम से कम 15 दिन का नोटिस अनिवार्य है। साथ ही, यह भी उल्लेखनीय है कि आरोपी उस वक्त जेल में था, जिससे वह नोटिस का जवाब देने की स्थिति में नहीं था।

नगर पालिका ने कोर्ट में स्वीकार किया कि समयसीमा का पालन नहीं किया गया और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अनदेखी हुई। इस पर कोर्ट ने अतिक्रमण नोटिस को तत्काल प्रभाव से निरस्त करने का निर्देश दिया।

इस मामले की अगली सुनवाई 6 मई को होगी, जिसमें नगर पालिका और पुलिस को कोर्ट के निर्देशों के अनुपालन की रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी।

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने आरोपी की गिरफ्तारी के बाद हुई सार्वजनिक प्रतिक्रिया और विरोध प्रदर्शन पर भी कड़ी नाराजगी जताई। कोर्ट ने पुलिस को निर्देश दिया कि ऐसे मामलों में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए कठोर कदम उठाए जाएं।

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