उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने स्वास्थ्य कारणों से दिया इस्तीफा, जानिए अगला उपराष्ट्रपति कैसे चुना जाएगा
उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सोमवार शाम को स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखकर तत्काल प्रभाव से पद छोड़ने की जानकारी दी। धनखड़ ने अपने पत्र में लिखा, “स्वास्थ्य देखभाल को प्राथमिकता देने और चिकित्सीय सलाह का पालन करने हेतु, मैं संविधान के अनुच्छेद 67(ए) के तहत तत्काल प्रभाव से उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा देता हूं।”
धनखड़, पद पर रहते हुए इस्तीफा देने वाले देश के दूसरे उपराष्ट्रपति हैं। इससे पहले वी.वी. गिरि ने 20 जुलाई 1969 को राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ने के लिए उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दिया था।
🗳️ अब अगला उपराष्ट्रपति कैसे चुना जाएगा?
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 68 के अनुसार, यदि उपराष्ट्रपति का पद कार्यकाल पूरा होने से पहले रिक्त हो जाता है (मृत्यु, इस्तीफा या अन्य कारणों से), तो नया उपराष्ट्रपति जल्द से जल्द चुना जाना आवश्यक होता है।
महत्वपूर्ण बात यह है कि नया निर्वाचित उपराष्ट्रपति पूर्ण पांच वर्षों के कार्यकाल के लिए पद ग्रहण करता है, न कि केवल शेष बचे हुए कार्यकाल के लिए।
एक उदाहरण वर्ष 2002 का है, जब उपराष्ट्रपति कृष्णकांत का कार्यकाल पूरा होने से पहले निधन हो गया था। इसके बाद भैरों सिंह शेखावत को नया उपराष्ट्रपति चुना गया और उन्होंने पूर्ण पांच वर्ष का कार्यकाल पूरा किया।