पेंशनधारक की मृत्यु को सूचना एक महीने के भीतर देनी होगी, अपर सचिव वित्त ने प्रदेश के सभी कोषाधिकारियों को जारी किए निर्देश।

देहरादून – पेंशनधारक की मृत्यु पर उसके वैध उत्तराधिकारी को संबंधित कोषागार में इसकी सूचना अनिवार्य रूप से एक महीने के भीतर देनी होगी। इस संबंध में अपर सचिव वित्त डॉ. अहमद इकबाल ने निदेशक कोषागार एवं प्रदेश के सभी कोषाधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं।

निर्देशों में कहा गया कि राज्य के कई कोषागारों से पेंशन प्राप्त कर रहे पेंशनधारक की मृत्यु के बाद उनके वैध उत्तराधिकारियों ने समय पर सूचना उपलब्ध नहीं कराई। इससे अनावश्यक रूप से राजकीय धन मृत पेंशधारकों के बैंक खातों में जाता रहा। बाद में इसे समायोजित करना पड़ा।

इसे उन्होंने वित्तीय अनुशासन की दृष्टि से उचित नहीं माना है। उन्होंने निर्देश दिए कि पेंशनधारक की मृत्यु पर एक माह की अवधि के भीतर वैध उत्तराधिकारी से मृत्यु की सूचना अनिवार्य रूप से संबंधित कोषागार को उपलब्ध कराना सुनिश्चित कराएं।

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